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ITR Filing 2025: घर बैठे मोबाइल ऐप से ऐसे फाइल कर सकते हैं रिटर्न, जानिए सबसे आसान तरीका

ITR Filing 2025: साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है. अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो समय रहते इसे पूरा कर लें. क्योंकि आखिरी तारीख निकलने के बाद लेट फीस और जुर्माना लग सकता है.

इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए दो खास मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे ही आराम से और सुरक्षित तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं.

अब मोबाइल से कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS for Taxpayer और Income Tax Department (Aaykar Setu) नाम के दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं. ये ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. इनका मकसद ITR फाइलिंग को इतना आसान बनाना है कि आम आदमी भी बिना किसी मदद के खुद ही अपना टैक्स रिटर्न भर सके. ये ऐप खासतौर पर नौकरीपेशा, पेंशन पाने वाले और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं.

मोबाइल ऐप से ITR कैसे फाइल करें?

सबसे पहले आपको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा. फिर नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. लॉगिन करें:

ऐप खोलते ही आपको अपने PAN, आधार और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा. अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नया अकाउंट बनाना पड़ेगा.

2. ऑटोमैटिक डेटा मिलेगा:

लॉगिन करने के बाद ऐप आपके बैंक, नियोक्ता (Employer), म्यूचुअल फंड जैसी जगहों से जुड़ी आपकी साल भर की जानकारी (Annual Information Statement) दिखा देगा. इससे आपको मैन्युअली बहुत कम डेटा भरना होगा.

3. सही ITR फॉर्म का चुनाव:

ऐप आपकी आय (सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन आदि) के आधार पर खुद ही बताएगा कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है.

4. जानकारी चेक करें और अपडेट करें:

अगर कोई जानकारी गलत है या कुछ छूटी है जैसे FD का ब्याज, किराए की आय तो आप उसे मैन्युअली जोड़ सकते हैं.

5. ई-वेरिफिकेशन करें:

जब सब जानकारी सही भर दी जाए, तो आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं. रिटर्न जमा होते ही आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा.

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

ITR फाइल करने से पहले ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए जिनमें एक एक्टिव और वैध PAN कार्ड, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल अब सिर्फ ITR फाइल करने का जरिया नहीं है, बल्कि एक पूरी टैक्स मैनेजमेंट सर्विस है. यहां आप न सिर्फ टैक्स जमा कर सकते हैं, बल्कि रिफंड स्टेटस देख सकते हैं, विभाग से आए नोटिस का जवाब दे सकते हैं और पुराने फाइलिंग रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं.

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